पट्टी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) के आदेश पर, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामलाल (अपर जिला जज) के मार्गदर्शन और तहसीलदार पट्टी पवन कुमार सिंह के संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर पट्टी तहसील क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पट्टी में वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार एवं कल्याणकारी योजनाएं विषयक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए चिकित्साधिकारी डॉ. नीरज सिंह ने कहा कि वंचित वर्ग के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान है। आवश्यकता अनुसार लोग सीएचसी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।
पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रभारी लीगल एड क्लीनिक, तहसील पट्टी, राम प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि वंचित वर्गों के स्वास्थ्य अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना गया है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अधिनियम मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाता है।
इस अवसर पर डॉ. राजकमल ने भी लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।



